अनशन के ऐलान के साथ ही अंजली जैन की रिहाई तय, प्रशासन ने बताया दिन और समय | Anjali Jain's release scheduled with the announcement of fast Administration fixed the day and time

अनशन के ऐलान के साथ ही अंजली जैन की रिहाई तय, प्रशासन ने बताया दिन और समय

अनशन के ऐलान के साथ ही अंजली जैन की रिहाई तय, प्रशासन ने बताया दिन और समय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : November 18, 2019/2:28 pm IST

रायपुर। धमतरी निवासी इब्राहिम खान और अंजली जैन के प्रेम विवाह में हर दिन नए पेंच सामने आ रहे हैं। इब्राहिम खान और अंजली जैन ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, इसके बाद से लगातार इस बेमेल शादी के खिलाफ हिंदुवादी संगठन आवाज उठा रहे हैं। मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

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वहीं केस पेंडिंग रहने के दौरान अंजली जैन को रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। अंजली पिछले 9 महीनों से यहां रह रही हैं। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अंजली जैन ने सखी वन स्टॉप सेंटर में आमरण अनशन पर जाने की घोषणा कर दी है। अंजली का कहना है कि जब तक प्रशासन उसे रिहा नहीं करता तब तक वह आमरण अनशन पर रहेगी।

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आमरण अनशन के ऐलान के बीच प्रशासन ने अंजली जैन को सखी वन स्टॉप सेंटर से छोड़ने का समय निर्धारित कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में अंजलि जैन को छोड़ने का समय निर्धारित कर दिया गया है। 20 नवंबर को सुबह 11 बजे सखी वन स्टॉप सेंटर से अंजलि जैन को छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है।

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बता दें की इब्राहिम खान और अंजली जैन ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। परिजनों ने मामले की जानकारी होने पर लड़की को वापस घर ला लिया था।
इसके बाद पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पत्नी की वापसी की गुहार लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। न्याय नहीं मिलने पर इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इब्राहिम खान ने कोर्ट में लगाई याचिका में कहा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हादिया केस के क़ानूनी पहलुओं को नजरअंदाज कर अपना फैसला दिया है। इसी दलील के आधार पर इस युवक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस याचिका में कहा गया है कि लड़का और लड़की बालिग हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसे में किसी को कानूनन क्या आपत्ति हो सकती है।

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