जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 में संशोधन को मंजूरी.. क्या है इसके मायने जानिए | Approval of amendment in Article 370 of Jammu and Kashmir

जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 में संशोधन को मंजूरी.. क्या है इसके मायने जानिए

जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 में संशोधन को मंजूरी.. क्या है इसके मायने जानिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : March 1, 2019/5:05 am IST

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया।

पढ़ें-अभिनंदन की आज शाम वतन वापसी,वाघा बॉर्डर के जरिए आएंगे,तनाव के बीच मोदी-इमरान …

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में जम्मू कश्मीर सरकार के जम्मू कश्मीर संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई है। इसके जरिये अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही मिल सकेगा। 

पढ़ें-21 राज्यों से 11.8 लाख वनवासी और आदिवासी नहीं होंगे बेदखल, सुप्रीम …

अरुण जेटली के मुताबिक संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा। यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत संविधान (जम्मू कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिये होगा। अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा।

 
Flowers