सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं असदुद्दीन ओवैसी, कहा- नहीं चाहिए 5 एकड़ जमीन | Asaduddin Owaisi not satisfied with the verdict

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं असदुद्दीन ओवैसी, कहा- नहीं चाहिए 5 एकड़ जमीन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं असदुद्दीन ओवैसी, कहा- नहीं चाहिए 5 एकड़ जमीन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:01 PM IST, Published Date : November 9, 2019/8:12 am IST

नई दिल्ली। राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देशभर के लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज लोगों में एक नाम एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट वास्तव में सर्वोच्च है, लेकिन अचूक नहीं है। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हमें दान के रूप में 5 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है। हमें इस 5 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहिए, हमें संरक्षण नहीं देना चाहिए।

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<blockquote
class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Asaduddin Owaisi:
Not satisfied with the verdict. Supreme Court is indeed supreme but not
infallible. We have full faith in the constitution, we were fighting
for our right, we don&#39;t need 5 acre land as donation. We should
reject this 5 acre land offer, don&#39;t patronize us. <a
href="https://t.co/wKXYx6Mo5Q">pic.twitter.com/wKXYx6Mo5Q</a></p>&mdash;
ANI (@ANI) <a
href="https://twitter.com/ANI/status/1193083145630797824?ref_src=twsrc%5Etfw">November
9, 2019</a></blockquote>
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charset="utf-8"></script>

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सदियों पुराने मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने और निर्माही अखाड़ा की याचिका को खारीज करते हुए राम लला की सेवा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।