भिंड। मध्यप्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद भिंड जिला प्रशासन अब सतर्क हो गया है। प्रशासन ने व्हाटसएप ग्रुप्स पर आचार संहिता के दौरान बढ़ते प्रचार प्रसार और आपत्तिजनक पोस्ट पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
प्रशासन के मुताबिक व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को जनसंपर्क कार्यालय में अपना रजिस्टेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए 15 अक्टूबर की एक डेड लाइन भी जारी की गई है कि अगर समय सीमा पर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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इधर इस आदेश के बाद व्हाट्सएप एडमिन्स में हड़कंप मच गया है। उनमें आक्रोश भी है। उन्होंने इस आदेश को गलत बताया है। उनका कहना है कि इस तरह से जिला प्रशासन द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराना आम आदमी की स्वतंत्रता पर हमला है। ग्रुप एडमिन्स का कहना है कि अगर कलेक्टर ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो वह कोर्ट की शरण लेंगे।
वेब डेस्क, IBC24