इंदौर: बिल्डर संदीप अग्रवाल हत्याकांड के साजिशकर्ता रोहित सेठी के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में देर रात सुनवाई हुई। इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पेशल बेंच के 2 जजों ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रोहित सेठी के वकील को 2 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दो दिन के भीतर आगे हुए अवैण निर्माण को खुद हटाएं नहीं तो निगम अमला कार्रवाई के स्वतंत्र है।
मिली जानकारी के अनुसा नगर निगम की ओर से अपील दायर की गई थी कि रोहित सेठी ने अपने बंगले के आगे की और अवैध निर्माण किया है। नगर निगम की ओर से दायर याचिका को रुकवाने के लिए रोहित सेठी के वकील ने जो याचिका दायर की थी । उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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गौरतलब है कि इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में केबल कारोबारी संदीप अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद से रोहित फरार था। लंबे समय से कानून के हाथ से दूर रहने पर पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया था। बताया जाता है कि रोहित सेठी ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने का भी प्रयास किया था। सेठी को देहरादून में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था।
ज्ञात हो कि यह पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें हाईकोर्ट ने रात में सुनवाई की है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 10 जून 2018 को पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए जमानत दिया था।