एट्रोसिटीज कोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रवृति घोटाले में आधा दर्जन से अधिक आधिकारियीं के खिलाफ FIR दर्ज करने का ​आदेश | Atrocity court order to Register FIR on Officers who involve in Scholarship scam

एट्रोसिटीज कोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रवृति घोटाले में आधा दर्जन से अधिक आधिकारियीं के खिलाफ FIR दर्ज करने का ​आदेश

एट्रोसिटीज कोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रवृति घोटाले में आधा दर्जन से अधिक आधिकारियीं के खिलाफ FIR दर्ज करने का ​आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : October 17, 2019/2:40 pm IST

ग्वालियर: चंबल संभाग के बहुचर्चित SCST छात्रवृत्ति घोटाले में ग्वालियर जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है दिया है। कोर्ट ने छात्रवृति घोटाले में लिप्त आधा दर्जन से अधिक आधिकारियीं के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए है। जिनमें ऋषिकुल कॉलेज की प्राचार्य और संचालक, छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक, कियोस्क संचालक के साथ साथ आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल है।

Read More: मधुलिका सिंह के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, CMHO रहते हुए 4 करोड़ 90 लाख घोटाला करने का है आरोप

आपको बता दें कि अनुसूचित जाति, जनजाति के कई छात्र कॉलेज में एक परीक्षा पास करने से पहले ही दूसरे साल की छात्रवृत्ति कॉलेज के संचालक निकाल लेते हैं। वहीं कई फर्जी छात्रों के नाम से ही छात्रवृत्ति निकाली गई है। इस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है।

Read More: दंतेवाड़ा की बेटी नम्रता जैन सहित छत्तीसगढ़ को 5 नए IAS, भारत सरकार ने आवंटित किया कैडर

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/M0IKqvotNew” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

 
Flowers