हवाई यात्रियों को कई सौगातें, टिकट कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं, डिले होने पर मिलेगा हर्जाना | Aviation Sector :

हवाई यात्रियों को कई सौगातें, टिकट कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं, डिले होने पर मिलेगा हर्जाना

हवाई यात्रियों को कई सौगातें, टिकट कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं, डिले होने पर मिलेगा हर्जाना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:16 PM IST, Published Date : May 22, 2018/10:26 am IST

नई दिल्ली जल्द ही देश में विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म होती नजर आएगी। केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव की घोषणा की है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को हवाई यात्रियों के लिए सौगातों की घोषणा की। पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा।

एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने इस ड्राफ्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन होगा। इसके बाद और फ्लाइट के समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिलेशन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर टिकट में नाम, पता आदि जैसे बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि किसी भी हालत में कैंसिलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है।

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नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के ही यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा। फ्लाइट 4 घंटे से अधिक देर होने की स्थिति में यात्री टिकट कैंसल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।

यदि यात्रियों को 2 सप्ताह से कम और यात्रा के 24 घंटे पहले तक फ्लाइट कैंसल होने की सूचना दी जाती है तो एयरलाइन कंपनी को पुराने शेड्यूल के मुताबिक 2 घंटे के भीतर दूसरे फ्लाइट या टिकट रिफंड की सुविधा देनी होगी। यह पैसेंजर तय करेगा कि उसे क्या चुनना है।

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यदि 3 घंटे से अधिक देरी की वजह से पैसेंजर की कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होती है तो एयरलाइन कंपनी 5 हजार रुपये हर्जाना देगी। यह देरी 4-12 घंटे की होती है तो 10,000 रुपये और 12 घंटे से ज्यादा देर होती है तो 20,000 रुपये देना होगा।

प्लेन के उड़ान भरते ही यात्रियों को इंटरनेट सुविधा मिल सकती है, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड में रखना होगा। फ्लाइट 3,000 मीटर से ऊपर होने पर मोबाइल सुविधा मिल सकती है।

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केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि आसानी से फ्लाइट बुकिंग और कैंसिलेशन के लिए एयरसेवा मोबाइल और वेब ऐप्लिकेशन को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया आईडी के जरिए भी एयरसेवा में लॉग इन की सुविधा मिलेगी।

सरकार ने कहा है कि दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर प्राप्त करना होगा। यात्रियों को एयरपोर्ट पर सिर्फ यह नंबर बताना होगा। इससे उनके समय की बचतहोगी। वहीं डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

वेब डेस्क, IBC24