निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होने तक एक्जिट पोल, ओपीनियन पोल और सर्वेक्षण पर प्रतिबंध | ban on exit polls, opinion polls and surveys until the election process is over

निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होने तक एक्जिट पोल, ओपीनियन पोल और सर्वेक्षण पर प्रतिबंध

निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होने तक एक्जिट पोल, ओपीनियन पोल और सर्वेक्षण पर प्रतिबंध

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : November 19, 2018/3:51 pm IST

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने और उसके परिणाम प्रकाशित अथवा प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सभी मीडिया संस्थानों को इसका पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इसका उल्लंघन आदर्श चुनाव आचरण संहिता का भी उल्लंघन माना जाएगा।

साहू ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लेख करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलांगाना राज्यों के विधानसभाओं के आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 18 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 12 नवम्बर को सम्पन्न हो गया है और कल 20 नवम्बर को द्वितीय चरण में शेष 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश और मिजोरम में 28 नवम्बर तथा राजस्थान और तेलांगाना में 07 दिसम्बर को मतदान होना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि में कोई भी एक्जिट पोल आयोजित करने और उसके नतीजों को प्रकाशित और प्रचारित करने पर आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 

उन्होंने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) की उपधारा (1) के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने 12 नवम्बर 2018 को सुबह सात बजे से आगामी सात दिसम्बर 2018 को शाम 5.30 बजे तक इन राज्यों में एक्जिट पोल का संचालन करने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणामों को प्रकाशित या प्रचारित करने अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1) (ख) के तहत आम चुनावों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी भी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। 

यह भी पढ़ें : मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने पर प्रतिबंध 

उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित अवधि में एक्जिट पोल, ओपीनियन पोल और चुनाव सर्वेक्षण पर पाबंदी के साथ ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा और टेलीविजन आदि किसी भी माध्यम से इनके नतीजे प्रकाशित अथवा प्रसारित नहीं किए जा सकेंगे। इसका उल्लंघन आदर्श चुनाव आचरण संहिता का भी उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

 
Flowers