भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर | Bhupesh Baghel Cabinet Meeting Held today in Raipur

भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर

भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, मंत्रिमंडल ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:54 PM IST, Published Date : October 24, 2019/3:54 pm IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई थी। बैठक देर रात संपन्न हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बैठक के बाद वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कैबिनेट के मंत्रियों ने पार्षद में से ही महापौर और अध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दलीय आधार पर ही होगा नगरीय निकाय चुनाव। महापौर के लिए पत्याशी की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए।

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इन अहम प्रस्तावोंं पर भी लगी मुहर

  • राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 का अनुमोदन किया गया। जो आगामी एक नवंबर से 31 अक्टूबर 2024 के लिए लागू होगी।

  • आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 मंे संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत आपसी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि एवं उस भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य की मुआवजा राशि को दो गुना से बढ़ाकर 4 गुना किया गया है।

  • राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा निर्मित दुकानों के किराए में कटौती का निर्णय लिया गया। जिससे करीब 3 हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे। पूर्व में इन दुकानों का किराया स्वीकृत प्रीमियम राशि का 7.2 प्रतिशत अधिकतम था जिसे घटाकर ऑफसेट प्राइस के 2 प्रतिशत पर सीमित किया गया। इससे निकाय क्षेत्रों में खाली दुकानों की नीलामी उचित मूल्य पर संभव हो सकेगी साथ ही निकायों की आय में भी वृद्धि होगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

  • मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के गठन आदेश की कंडिका-3(5) में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष कोरबा के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

  • विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 14 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया।

  • वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए संचालित मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के स्थान पर वर्ष 2019-20 में ‘‘तीरथ बरत योजना‘‘का संचालन करने एवं इसके लिए कोष में संचित 8.65 करोड़ रूपए तथा आगामी अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान का निर्णय लिया गया।

  • भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966 के नियमों के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान में दो अस्थायी संवर्गीय पदों का दो वर्ष के लिए सृजन का निर्णय लिया गया।

  • छत्तीसगढ़ के रहने वाले तथा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. के आरक्षक शहीद नीरज शर्मा के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण उनके छोटे भाई सूरज शर्मा को जिला बल में आरक्षक (सामान्य) पद पर विशेष नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

  • सविता दास वैष्णव अनिवार्य सेवानिवृत्त निरीक्षक को पुनः सेवा में बहाल किए जाने का निर्णय लिया गया।

  • राज्य शासन के विभिन्न विभागों में अपलेखित भण्डार को नीलाम करने हेतु ऑनलाईन आक्शन का विकल्प करने हेतु भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम MSTC Ltd को नामांकन के आधार पर अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।