रायपुर। छत्तीसगढ़ के उन शिक्षाकर्मियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है जिन्हें संविलियन का लाभ मिलना बाकी है। पंचायत विभाग ने सभी जिला और जनपद सीईओ को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे शिक्षाकर्मी जिनकी सेवा 8 साल या 8 साल से अधिक हो गई है, उनका संविलियन 1 जुलाई से शिक्षा विभाग में होगा। इसके बाद वे शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे।
संविलियन के लिए सेवा अवधि की गणना 1 जुलाई 2019 तक के लिए होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश के बाद भी अगले वर्ष 1 जनवरी और फिर 1 जुलाई को भी 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी किया जाएगा।
यह भी पढ़ें : जनसंपर्क मंत्री ने साधा पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना, कहा- उनके कार्यकाल में आदिवासियों की दुर्दशा हुई
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दिया है कि जुलाई 2019 को 8 साल या उससे अधिक सेवा वाले शिक्षाकर्मियों के लिए संविलियन के मद्देनजर शुरुआती कार्यवाही की जाए। साथ ही पंचायत विभाग ने संवलियन के लिए पात्र शिक्षाकर्मियों की सूची भी मंगवाई है, जिससे आगे का प्रोसेस पूरा किया जा सके।