सुप्रीम कोर्ट से सिटी सेंटर को बड़ी राहत, 122 संपतियों को तोड़ने के आदेश पर लगाया स्टे | Big relief to city center from Supreme Court, stay on order to break 122 properties

सुप्रीम कोर्ट से सिटी सेंटर को बड़ी राहत, 122 संपतियों को तोड़ने के आदेश पर लगाया स्टे

सुप्रीम कोर्ट से सिटी सेंटर को बड़ी राहत, 122 संपतियों को तोड़ने के आदेश पर लगाया स्टे

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:37 PM IST, Published Date : October 26, 2019/4:39 am IST

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट ने सिटी सेंटर की 122 संपतियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने डीआरडीओ से 200 मीटर में आने वाली संपतियों को तोड़ने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है। सिटी सेंटर के 84 निजी, 38 सरकारी संपति दायरे में आई थी।

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में दिया राज्य सरकार को आदेश, ‘नो अरेस्ट.. नो हैरेस’, 4 नवंबर…

दरअसल हाईकोर्ट ने डीआरडीओ से 200 मीटर के दायरे में आने वाली निजी व सरकारी संपत्तियों को तोड़े जाने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई संपत्तियों पर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से स्टे होने के बाद सिटी सेंटर मुख्य रोड, बाल भवन रोड और एजी ऑफिस आरओबी वाली रोड स्थित 122 संपत्तियों को कार्रवाई से राहत मिल गई है। इनमें 84 निजी और 38 सरकारी संपत्तियां हैं। साथ ही एजी ऑफिस आरओबी व रेल पटरी भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं।

पढ़ें- अब प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलेगी देसी शराब, भूपेश सरकार ने जारी…

उल्लेखनीय है कि राजेश भदौरिया द्वारा 2015 में याचिका दायर कर कहा गया था कि डीआरडीओ से 200 मीटर दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र है औैर इस क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता।

पढ़ें- धनतेरस पर लापरवाही की बदौलत मिला बड़ा झटका, कलेक्टर ने स्वास्थ्य वि…

गर्भवती को थप्पड़ मारने वाली डॉक्टर सस्पेंड

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/U8Gthbw7I-k” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>