धनबल का दुरूपयोग रोकने बड़ा कदम, निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय..देखिए | Big steps to prevent misuse of money, check the limits of the municipal body elections.

धनबल का दुरूपयोग रोकने बड़ा कदम, निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय..देखिए

धनबल का दुरूपयोग रोकने बड़ा कदम, निकाय चुनाव में पार्षदों की खर्च सीमा तय..देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:03 PM IST, Published Date : July 9, 2019/8:44 am IST

जबलपुर। नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा 6 वर्गों में तय की गई है। जनसंख्या को आधार बनाते हुए यह खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इस निर्णय के बाद अब निकाय चुनाव में पैसों के दुरूपयोग को रोका जा सकेगा।

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इसके अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली नगर निगमों में 8.75 लाख रुपए पार्षद चुनाव में खर्च कर सकेगें। 10 लाख से कम आबादी वाली नगर निगमो में 3.75 लाख रुपए सीमा पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा रखी गई है। जबकि 1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका में 2.5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

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इसी प्रकार 50 हज़ार से 1 लाख आबादी वाली नगर पालिका में 1.5 लाख रुपए और 50 हज़ार से कम आबादी वाली नगर पालिका में 1 लाख रुपए पार्षद चुनाव में खर्च कर सकेगें। वहीं नगर परिषद में पार्षदों की चुनाव खर्च सीमा 75 हज़ार रुपए निर्धारित की गई है।

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बता दें कि अभी तक ​निकाय चुनावों में खर्च की सीमा तय नहीं होने से जमकर पैसों का दुरूपयोग होता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय के लिए खर्च सीमा तय कर दी है। इस आशय का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेज दिया गया है।

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