दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति | Bilaspur High court :

दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:21 PM IST, Published Date : July 16, 2018/12:17 pm IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता 13 साल की बच्ची को गर्भपात की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 डॉक्टरों की देखरेख में गर्भपात करवाया जाए। अदालत ने इसका सारा खर्च राज्य शासन को वहन करने कहा है। 13 वर्षीय बालिका ने कोर्ट में गर्भपात करने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की था।

इससे पहले कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रायपुर मेडिकल कॉलेज में पांच डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की गहन जांच की थी। उनकी रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। बता दें कि रायपुर जिला निवासी मासूम से घर के पास ही रहने वाला युवक कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। बच्ची के बीमार होने पर परिवार वालों ने जांच कराई। इसमें उसके गर्भवती होने का पता चला। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

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पुलिस ने धारा 376 एवं पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्घ कर आरोपी को जेल दाखिल किया जा चुका है। दूसरी ओर परिवार वालों ने गर्भपात कराने चिकित्सक से संपर्क किया। चार माह का गर्भ होने और गर्भपात प्रतिबंधित होने के कारण डॉक्टरों ने इन्कार कर दिया था

वेब डेस्क, IBC24