दूसरों के जीएसटी नम्बर से बिल जारी करने पर होगी कार्रवाई | BIll issued by someone else's GSTIN number will face actions

दूसरों के जीएसटी नम्बर से बिल जारी करने पर होगी कार्रवाई

दूसरों के जीएसटी नम्बर से बिल जारी करने पर होगी कार्रवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : March 28, 2018/10:59 am IST

रायपुर, राज्य-कर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यवसायी किसी दूसरे व्यवसायी का जीएसटी नम्बर डालकर बिल जारी करेगा, तो उसके खिलाफ जीएसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीड़ी कारोबार के एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। 

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ज्ञात हो कि  जीएसटी अधिनियम के तहत कर बिल अथवा बीजक जारी करने के लिए सुस्पष्ट और विस्तृत प्रावधान किए गए है। इसके अंतर्गत कर-बीजक में विक्रेता का नाम, जीएसटी में पंजीयन नम्बर, बीजक क्रमांक, तारीख माल का नाम, टैक्स की दर और टैक्स की राशि इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन ऐसी शिकायतें आ रही है कि कुछ व्यवसायियों द्वारा कर कर-अपवंचन की मंशा से किसी अन्य व्यक्ति के जीएसटी नम्बर अंकित कर बीजक जारी किए जा रहे हैं। ऐसा करना जीएसटी अधिनियम के तहत अपराध है।

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     आयुक्त राज्य-कर छत्तीसगढ़ ने सभी ग्राहकों, व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि ऐसी स्थिति सेे बचने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान के जीएसटी नम्बर की पुष्टि वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जीएसटी डॉट जीओव्ही डॉट इन (www.gst.gov.in ) में कर ली जाए। सभी पंजीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जीएसटी नम्बरों की जानकारी इस वेबसाइट में मिल सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1800-233-5382 पर सम्पर्क किया जा सकता है। अगर कोई व्यावसायी किसी खरीददार को किसी अन्य व्यवसायी का जीएसटी नम्बर अंकित कर देयक जारी करता है तो उसकी जानकारी भी इस टोल फ्री हेल्पलाइन में दी जा सकती है। इसके अलावा ई-मेल -मदवितबमउमदजीव/हउंपसण्बवउ  पर भी इस प्रकार की सूचना भेजी जा सकती है।

वेब टीम IBC24