सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखे जलाने की समय सीमा, बीजेपी सांसद बोले- रात 10 बजे के बाद ही जलाउंगा | BJP MP Statement :

सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखे जलाने की समय सीमा, बीजेपी सांसद बोले- रात 10 बजे के बाद ही जलाउंगा

सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखे जलाने की समय सीमा, बीजेपी सांसद बोले- रात 10 बजे के बाद ही जलाउंगा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:00 PM IST, Published Date : October 23, 2018/3:15 pm IST

उज्जैन। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली की रात दो घंटे 8 से 10 का समय पटाखे चलाने के लिए तय किया है। इस पर उज्जैन से बीजेपी सांसद प्रो.चिन्तामणि मालवीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी दीपावली अपने परम्परागत तरीके से मनाऊंगा और लक्ष्मी पूजन के बाद रात 10 बजे के बाद में ही पटाखे जलाऊंगा।

कोर्ट के आदेश के बाद सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं अपनी दीवाली अपने परंपरागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन के बाद रात 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। हमारी हिन्दू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी धार्मिक परम्पराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं खुशी-खुशी जेल भी जाऊंगा।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही दिए गए फैसले में कहा है कि कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की ही बाजारों में बिक्री हो और दीपावली जैसे त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही आतिशबाजी की जाए। क्रिसमस, न्यू ईयर और शादी जैसे मौकों पर रात को कुछ देर के लिए आतिशबाजी की जा सकती है, लेकिन इस दौरान भी कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे ही जलाएं जाएं। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक 35 मिनट के लिए आतिशबाजी की जा सकेगी।

वेब डेस्क, IBC24