BJP के 'शौकीन' पर बहू से रेप का आरोप, दो बार रह चुका है विधायक | manoj shokeen news today, BJP's 'shaukeen' accused of rape by daughter-in-law MLA has been twice

BJP के ‘शौकीन’ पर बहू से रेप का आरोप, दो बार रह चुका है विधायक

BJP के 'शौकीन' पर बहू से रेप का आरोप, दो बार रह चुका है विधायक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : August 11, 2019/9:24 am IST

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ अपनी ही बहू के साथ कथित रूप से बलात्कार और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित बहू ने थाने में दर्ज की गई शिकायत में बताया कि पूर्व विधायक मनोज ‘शौकीन’ ने 31 दिसंबर 2018 और इसी साल 1 जनवरी की रात को हथियार का डर दिखाकर पर उसके साथ रेप किया ।

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पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 31 दिसंबर, 2018 को वह अपने पति, भाई और एक चचेरे भाई के साथ अपने मायके से चली आई और मीरा बाग इलाके में अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन उसे घर ले जाने के बजाय उसका पति उसे पास के विहार इलाके के एक होटल में ले गया था। पीड़िता के मुताबिक जब वे होटल पहुंचे, तो कुछ रिश्तेदार पहले से ही नए साल का जश्न मनाने के लिए वहां मौजूद थे। पार्टी के बाद, बहू ने बताया कि 1 जनवरी को लगभग 12.30 बजे मीरा बाग में अपने ससुराल आ गए थे, इसके बाद पीड़िता का पति अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया था। पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने इसके बाद आरोप लगाया कि रात लगभग 1.30 बजे उसके ससुर ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा, क्योंकि वे उससे कुछ बात करना चाहते थे।

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बहू की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने कमरे में आते ही गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली, थप्पड़ मारा तथा जब पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस मामले को देर से शिकायत किए जाने पर सफाई भी दी है। पीड़िता के मुताबिक शुरुआत में शादी और अपने भाई को बचाने के लिए उसने ससुर के खिलाफ शिकायत नहीं की थी।

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पीड़िता बहू ने यह भी उल्लेख किया कि साकेत कोर्ट में क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल में उसके ससुराल वालों के खिलाफ पहले से ही घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है, जो उसने दिसंबर 2018 में अपनी शादी के तुरंत बाद दायर किया था। पीड़िता ने FIR में बताया CW सेल में इस साल 7 जुलाई को, उसकी मां और पिता को परेशान किया गया था। इस संबंध में साकेत पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।