अभी भी है समय... जल्द से जल्द खरीद लें जरूरी सामान, आज इतने बजे से लागू हो जाएगा लॉकडाउन, देखें... | buy essential goods as soon as possible, lockdown will be implemented from today in raipur

अभी भी है समय… जल्द से जल्द खरीद लें जरूरी सामान, आज इतने बजे से लागू हो जाएगा लॉकडाउन, देखें…

अभी भी है समय... जल्द से जल्द खरीद लें जरूरी सामान, आज इतने बजे से लागू हो जाएगा लॉकडाउन, देखें...

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : April 9, 2021/2:10 am IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर आज शाम 6 बजे से लॉक हो जाएगा। इसके बाद बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन ने सभी सेवाओं पर पाबंदी लगाई है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं जैसे, मेडिकल, दूध सेवाओं में छूट दी है।

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बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर एस भारतीदासन ने 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान कई चीजों पर पाबंदी लगाई है। दूसरी ओर प्रदेश के एक और जिले में लॉकडाउन की घोषणा गुरुवार को हो गई। कलेक्टर के आदेश के अनुसार राजनांदगांव जिले में 10 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। रायपुर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।

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जानिए क्या-क्या बंद रहेगा?
-मेडिकल दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी।
-किराना, सब्जी और शराब दुकानें बंद रहेंगी।
-सभी शैक्षणिक गतिविधि बंद रहेगी।
-सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
-सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर प्रतिबंध।
-सरकारी, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक, निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे।

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कहां-कहां छूट?
-ATM, मेडिकल दुकानें, अस्पताल खुले रहेंगे।
-वैक्सीनेशन और कोरोना जांच जारी रहेगी।
-पेट्रोल पंप खुलेंगे, सिर्फ जरूरी और सरकारी वाहनों को ही पेट्रोल लेने की इजाजत।
-परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा।
-दूध वितरण- सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6:30 बजे तक।
-पशुचारा सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6:30 बजे तक मिलेगा।
-LPG गैस सिलेंडर की सिर्फ होम डिलीवरी।
-औद्योगिक संस्थान कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर उद्योग का संचालन कर सकेंगे।
-रेलवे, एयरपोर्ट और टेलीकॉम संचालन से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे।
-खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन जारी रहेगा।
-रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आने-जाने के लिए ऑटो-टैक्सी को परिवहन की अनुमति।

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आंशिक संशोधन

लॉकडाउन के नियमों में आंशिक संशोधन।
विवाह, अंत्येष्टि में अधिकतम 10 लोग होंगे शामिल।
दशगात्र में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा।

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