सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का मामला, भरपाई वाले नोटिस के अमल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक | Case of loss during CAA protests, High court stays the implementation of compensation notice

सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का मामला, भरपाई वाले नोटिस के अमल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का मामला, भरपाई वाले नोटिस के अमल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : February 15, 2020/3:40 pm IST

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सीएए के विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जारी नोटिस के अमल पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार को झटका दिया है। इस मामले में एडीएम कानपुर सिटी द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कानपुर के मोहम्मद फैजान की याचिका पर जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

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बता दें कि याचिकाकर्ता ने 4 जनवरी, 2020 को एडीएम सिटी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी। इस नोटिस में उसे लोक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि SC द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मामले में तय की गई गाइडलाइन के तहत लोक संपत्ति के नुकसान का आकलन करने का अधिकार HC के सीटिंग या सेवानिवृत्त जज या जिला जज को है। ADM को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। वहीं UP सरकार ने SC के आदेश के अनुपालन में नियमावली बनाई है। वह नियमावली SC में विचाराधीन है।

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सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि मामला SC में विचाराधीन है और SC ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है लिहाजा नोटिस पर रोक न लगाई जाए। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि SC एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जबकि यहां पर याची ने व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता को चुनौती दी है। इस स्थिति में SC का कोई निर्णय आने तक नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है जो कि SC द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भर करेगी।

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