गोठान की भूमि पर बहुमंजिला कॉप्लेक्स बनाकर बेचने का मामला, हाईकोर्ट में प्रतिभागियों ने जवाब पेश करने मांगा समय | Case of selling multi-storey complex on Gothan land, participants sought time to present answers in High Court

गोठान की भूमि पर बहुमंजिला कॉप्लेक्स बनाकर बेचने का मामला, हाईकोर्ट में प्रतिभागियों ने जवाब पेश करने मांगा समय

गोठान की भूमि पर बहुमंजिला कॉप्लेक्स बनाकर बेचने का मामला, हाईकोर्ट में प्रतिभागियों ने जवाब पेश करने मांगा समय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:49 PM IST, Published Date : January 14, 2020/1:22 pm IST

बिलासपुर। तारबहार इलाके के गोठान भूमि पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारत बना कर करोड़ों रुपए की खरीद बिक्री किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले पर सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांग लिया है। मामले की पिछली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने खरीदार व बेचने वालों को पक्षकार बनाए जाने का निर्देश दिया था। अब मामले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

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दरअसल ,बिलासपुर के पवन गोयल ने सूचना के अधिकार के तहत तारबहार के गोठान भूमि के संबंध में जानकारी निकाली थी। निकाली हुई जानकारी में यह खुलासा हुआ था कि तारबहार में गोठान भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर चार से छह मंजिला अपार्टमेंट बना कर करोड़ों में बेंच दिया है।

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इस बात की जानकारी होने पर पवन गोयल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई। जिसमें कहा गया कि राज्य शासन एक तरफ नरवा, गुरुवा, घुरुवा व गोठान योजना के तहत जनहित के कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर रसूखदार शासकीय जमीनों पर कब्जा कर करोड़ों रुपए की लूट कर रहे हैं।

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याचिकाकर्ता के तरफ से कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर गोठान भूमि को मुक्त कराया जाए। अब मामले की सुनवाई फरवरी में होगी। पवन गोयल की जनहित याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पी. पी साहू की डिविजन बेंच द्वारा की गई।