फर्जी लोन केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला, बिल्डर, इंजीनियर और बैंक अधिकारियों को 7-7 साल की सजा | CBI Special Court :

फर्जी लोन केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला, बिल्डर, इंजीनियर और बैंक अधिकारियों को 7-7 साल की सजा

फर्जी लोन केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला, बिल्डर, इंजीनियर और बैंक अधिकारियों को 7-7 साल की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : August 30, 2018/3:59 pm IST

रायपुर। 17 करोड़ 14 लाख रुपए लोन फायनेंस के 15 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी की मौत हो गई है जबकि एक फरार है। विशेष अदालत ने जिन्हें सजा सुनाई है उनमें स्टेट बैंक के 2 अधिकारी, बिल्डर, इंजीनियर और मार्केटिंग मैनेजर शामिल है।

मामले में पैरवी सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बृजेश सिंह ने की। लोक अभियोजक के अनुसार पंकज कुमार जैन की कोर्ट ने एसबीआई बैंक फाफाडीह शाखा रायपुर के तत्कालीन चीफ मैनेजर एसपी कालरा, तत्कालीन मैनेजर वीजे जीतेन्द्र राव के अलावा मेसर्स चंदेला हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमेन संजय सिंह की पत्नी शारदा सिंह और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर देवेन्द्र पहाड़ी को सजा सुनाई

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बता दें कि एक अन्य आरोपी संजय सिंह की मौत हो चुकी है। वहीं एक अन्य आरोपी विलासराव जो कि बिल्डर का माकेर्टिंग मैनेजर है, फरार है।

वेब डेस्क, IBC24