केंद्र और राज्य अब नहीं कर पाएंगे फोर्सली रिटायरमेंट | Center and state no longer reserves the right to forcefully retire

केंद्र और राज्य अब नहीं कर पाएंगे फोर्सली रिटायरमेंट

केंद्र और राज्य अब नहीं कर पाएंगे फोर्सली रिटायरमेंट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : February 5, 2018/7:18 am IST

किसी भी आईपीएस  को दबाव पूर्ण रिटायर नहीं किया जा सकता अब इस आदेश का कड़ाई से पालन केंद्र और राज्य दोनों को करना होगा।ये फैसला आईपीएस के सी अग्रवाल द्वारा लगाए चुनौती को ध्यान में रख कर लिया गया है.इसके साथ ही फोर्सली रिटायरमेंट पर भेजे गए आईपीएस  केसी अग्रवाल को रीस्टेट करने आदेश दिया है। 

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आपको बता दें कि केसी अग्रवाल ने अपने फोर्सली रिटायरमेंट के आदेश को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर में लगाया था। जिसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने के सी अग्रवाल को पद पर बने रहने के दिये आदेश दिये है। ये फैसला 1 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के आदेश को  खारिज करए दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि डीआईजी टेली कम्युनिकेशन के पद पर रहते हुए केसी अग्रवाल को  फोर्सली रिटायरमेंट पर भेजा गया था। 

केसी अग्रवाल के साथ ही आईपीएस  एएम जूरी को भी फोर्सली रिटायरमेंट पर भेज गया था लेकिन जूरी के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है बल्कि अग्रवाल को दबाव पूर्ण रिटायरमेंट की तारीख से ही ज्वाइन कराने का आदेश दिया गया है। 

 वेब टीम IBC24

 
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