केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी! CGHS के तहत चिन्हित अस्पताल इलाज करने से नहीं कर सकते मना, वरना होगी कार्रवाई | Central government issued a warning! Hospitals identified under CGHS cannot refuse treatment, otherwise action will be taken

केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी! CGHS के तहत चिन्हित अस्पताल इलाज करने से नहीं कर सकते मना, वरना होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी! CGHS के तहत चिन्हित अस्पताल इलाज करने से नहीं कर सकते मना, वरना होगी कार्रवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : June 10, 2020/10:08 am IST

नईदिल्ली। कोरोना संकट से संघर्ष कर रहे देश में कई जगहों पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाने की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार ने हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के लिए चयनित अस्पतालों को हिदायत दी है कि यदि ऐसे अस्पताल कोरोना समेत अन्य मरीजों का इलाज करने से मना करते हैं उनके खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि किसी अस्पताल में बेड न होने की शिकायत है तो कोई जानबूझकर इलाज नहीं कर रहा है, इलाज न मिल पाने की खबरों के बाद यह चेतावनी जारी की गई है। जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस के लिए चयनित अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर वे कोरोना मरीज या अन्य मरीजों का इलाज करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की समीक्षा की गई है और राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित कोरोना अस्पतालों के साथ ही नॉन-कोविड अस्पताल को मरीजों का इलाज करने की चेतावनी दी गई है, सभी अस्पताल योजना के मानदंडों के अनुसार सीजीएचएस लाभार्थियों को इलाज की सुविधा देंगे। कोई भी अस्पताल मरीज को मना नहीं कर सकते और तय मानदंडों के अनुसार ही फीस लेंगें। सीजीएचएस योजना में वर्तमान में लगभग 36 लाख लाभार्थी और 12 लाख कार्ड धारक हैं।

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