औद्योगिक श्रमिकों को सरकार का तोहफा, रिटायरमेंटी की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने अधिसूचना जारी | CG Government Notification for increase retirement age of Industrial workers

औद्योगिक श्रमिकों को सरकार का तोहफा, रिटायरमेंटी की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने अधिसूचना जारी

औद्योगिक श्रमिकों को सरकार का तोहफा, रिटायरमेंटी की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने अधिसूचना जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : July 2, 2019/2:36 pm IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को औद्योगिक श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सूबे के ​मुखिया भूपेश बघेल और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने औद्योगिक श्रमिकों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 करने का फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं, सुझावों के विचारण के बाद अंतिम अधिसूचना किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत लिया है।

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श्रम विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि इस निर्णय अनुसार सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किए जाने हेतु प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के 15 दिवस के भीतर सभी हितबद्ध पक्षों से प्राप्त होने वाले सुझावों के विचारण के बाद इस संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 ऐसे उपक्रमों (कारखाना, स्थापना, संस्थान या अन्य औद्योगिक इकाई) पर लागू है, जिनमें पूर्ववर्ती 12 माहों के दौरान 30 या अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वर्तमान में कर्मचारियों एवं श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित है। विभिन्न संगठनों द्वारा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग की जाती रही है।

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इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्रम विभाग द्वारा किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप प्रदेश के विभिन्न उपक्रमों, कारखानों, उद्योगों, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी अब 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होंगे। 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात संबंधित उपक्रम के नियोजक उपक्रम के हित में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं आवश्यक होने पर 62 वर्ष तक भी रख सकेंगे।

 
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