बिलासपुर। कोरबा सांसद बंशीलाल महतो के खिलाफ लगी चुनाव याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रमाणित नहीं होते। ये फैसला 20 अप्रैल को दिया गया था, लेकिन डिटेल आर्डर आज जारी किया गया। महतो के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शंभू प्रसाद शर्मा ने चुनाव हारने के बाद कई बिंदुओं पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि मतदान परिणाम को प्रभावित किया गया है।
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नामांकन पत्र आयोग के नियमानुसार नहीं भरा गया। ईश्वर की शपथ नहीं ली गई है जैसे कई आरोप उन्होंने लगाए थे। प्रस्तावक लखनलाल देवांगन के हस्ताक्षर नहीं होने की भी बात कही थी। इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपों को तथ्यहीन और प्रमाणित नहीं होने वाला बताया और याचिका खारिज कर दी।
वेब डेस्क, IBC24