अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस,हाईकोर्ट जस्टिस ने कहा-दूसरी कोर्ट में भेजा जाए मामला | CG High Court :

अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस,हाईकोर्ट जस्टिस ने कहा-दूसरी कोर्ट में भेजा जाए मामला

अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस,हाईकोर्ट जस्टिस ने कहा-दूसरी कोर्ट में भेजा जाए मामला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:32 PM IST, Published Date : September 6, 2018/7:56 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस में हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई करते हुए मामले को दूसरी कोर्ट में भेजने के लिए कहा है।

गुरुवार को केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि मामले को दूसरी कोर्ट में भेजा जाए । बता दें कि मनजीत कौर बल और कृष्ण कुमार साहू ने याचिका दायर कर मंत्री चंद्राकर पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगात हुए जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री चंद्राकर ने भ्रष्टाचार से बड़ी राशि कमाई है।

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गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में अपील करने का निर्देश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने मंत्री जी की चल और अचल संपत्ति की जांच की प्रक्रिया शुरू करने की नीव रख दी थी। लेकिन निचली अदालत के फैसले को देखते हुए चंद्राकर ने मामले को फ़ौरन रोकने के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट का रुख किया था।

तब तकनीकी आधार पर याचिका हाईकोर्ट में निरस्त हो गई थी। अगस्त 2017 को हाई कोर्ट से याचिका निरस्त होने के बाद नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अपील की गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को निपटारे के लिए निचली अदालत को सौंप दिया था।

वेब डेस्क, IBC24