संविलियन मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट की नोटिस, मांगा जवाब | CG High Court :

संविलियन मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट की नोटिस, मांगा जवाब

संविलियन मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट की नोटिस, मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : September 14, 2018/1:59 pm IST

बिलासपुर। संविलियन मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को  नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संविलियन नियम को चुनौती देने वाली याचिका शिक्षा कर्मी संतोष पटेल ने लगाई है।

बता दें कि शासन ने 8 साल पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन का निर्देश जारी किया था। इसके पश्चात संविलियन नहीं किए जाने पर शिक्षाकर्मी संतोष पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षाकर्मियों की पूर्व सेवा की गणना करना, समान कार्य समान वेतन नियम का उल्लंघन है।

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मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोषी के सिंगल बैंच में हुई। गौरतलब है कि शिक्षाकर्मियों की बहुप्रतीक्षित मांग संविलियन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की घोषणा के बाद इसके लिए नियम बनाए गए थे। संविलियन के लिए प्रमुख शर्त यही है कि जिन शिक्षाकर्मी की सेवा के 8 वर्ष पूरे हो गए हों, उनका ही संविलियन किया जाएगा।

 

वेब डेस्क, IBC24