बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोकायुक्त ने आईपीएस मुकेश गुप्ता से हाईकोर्ट में माफी मांगी है। लोकायुक्त ने उनके खिलाफ कई बिंदुओं पर जाँच शुरू की थी। इस जाँच को ही गलत बताते हुए उन्होंने रिट दाख़िल की थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए 31 अक्टूबर 2017 को स्थगन दे दिया था। इसके बाद भी लोकायुक्त की जाँच जारी रहने और दिल्ली समेत कई जगहों पर तत्संबंध पत्र भेजने की सूचना देते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय को आवेदन दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की जा रही है। इस आवेदन पर सुनवाई के दौरान लोकायुक्त की ओर से उच्च न्यायालय को बताया गया हमें आदेश 2 नवंबर को मिला और हम आदेश के निहितार्थ को नहीं समझ पाए, हम माफी माँगते हैं।
लोक आयोग ने अदालत में कहा है कि आगामी आदेश तक मुकेश गुप्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की जाँच के लिए भारत सरकार या किसी भी अन्य एजेंसी को संस्तुति अथवा निर्देशित नहीं किया जाएगा। और ना ही किसी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च न्यायालय ने माफी स्वीकार कर ली है और आवेदन को निराकृत कर दिया।
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आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट से पहले एसीबी चीफ को राहत देते हुए संपत्ति जांच पर रोक लगा दी थी, बावजूद लोक आयोग की तरफ से कार्रवाई जारी थी। इस मामले में फिर से एसीबी चीफ ने अवमानना याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिसके बाद लोक आयोग ने इस मामले में माफी मांगी है।
उल्लेखनीय है कि लोक आयोग ने मुकेश गुप्ता के नौकरी में आने के बाद और उससे पहले उनके भाई-बहन, पिता-दादा समेत निकटतम संबंधियों के संपत्ति का ब्योरा मांगा था। इससे पहले ही आयोग ने सीधे सीबीआई को जांच के लिए लिख दिय़ा था। गुप्ता ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि लोक आयोग को सीबीआई को जांच की सिफारिश करने का अधिकार नहीं है।
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