सीजी पीएससी 2015: हाईकोर्ट का आदेश, तकनीकी कॉलेजों में जल्द शुरू होंगी भर्तियां | CG PSC Recruitment:

सीजी पीएससी 2015: हाईकोर्ट का आदेश, तकनीकी कॉलेजों में जल्द शुरू होंगी भर्तियां

सीजी पीएससी 2015: हाईकोर्ट का आदेश, तकनीकी कॉलेजों में जल्द शुरू होंगी भर्तियां

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:04 PM IST, Published Date : September 4, 2018/5:44 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2015 में प्रदेश के इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्नीक कॉलेजों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सभी अपीलें खारिज कर दी है।

पढ़ें- भोपाल में 85 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, रायपुर में पेट्रोल के चुकाने होंगे 79.80 रुपए

पीएससी ने 2015 में प्रदेश के इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्नीक कॉलेजों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रथम श्रेणी में बीई, बीटेक, एम टेक की डिग्री अनिवार्य थी। इसके लिए आरती वर्मा, मुक्तेश्वरी साहू, गितेश कुमार, पूजा चंद्राकर, सौरभ सिंह समेत अन्य ने भी आवेदन किया। इनके पास विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।

पढ़ें-हॉस्पिटल की लापरवाही से ढाई साल के मासूम की मौत,परिजनों का आरोप-वॉर्ड ब्वॉय ने दिया दवाओं का हाई डोज

लिहाजा इनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में 27 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने जुलाई 2017 में सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ दोबारा अपील की गई थी। मामले पर चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच सुनवाई हुई। जिसने हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए सभी अपीलें खारिज कर दी है। लेकिन साथ ही कहा है कि राज्य सरकार तकनीकी कॉलेजों में तत्काल टीचिंग के सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।

 

वेब डेस्क, IBC24