सरकारी नौकरी, शासकीय विभागों में भर्ती के लिए नियम और शर्तों में किया गया बदलाव.. देखिए | Changes made in the terms and conditions for recruitment in government jobs

सरकारी नौकरी, शासकीय विभागों में भर्ती के लिए नियम और शर्तों में किया गया बदलाव.. देखिए

सरकारी नौकरी, शासकीय विभागों में भर्ती के लिए नियम और शर्तों में किया गया बदलाव.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 05:42 PM IST, Published Date : October 9, 2019/11:02 am IST

भोपाल। हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती के पदों की आयु सीमा का निर्धारण करते हुए प्रदेश और अन्य राज्यों के निवासियों के लिए एक समान आयु सीमा तय कर दी थी। इसके हिसाब से वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा तय की जानी है।

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सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने जुलाई 2019 में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा तय करते हुए प्रदेश के मूल निवासी और अन्य प्रांत के अभ्यर्थियों का भेद खत्म कर दिया था। अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निगम, मंडल, नगर सैनिक और महिलाओं को पांच साल की छूट दी गई है।

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साथ ही प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य किया गया है। पुलिस, वन, आबकारी और जेल विभाग में होने वाली भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली राजपत्रित व कार्यपालिक पदों की भर्ती के लिए 28 साल और अन्य माध्यम से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 25 साल तय है। प्रदेश के मूल निवासियों को पांच से 13 साल की छूट दी गई है। इस प्रावधान को समाप्त किया जाएगा।

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