जबलपुर। छत्तीसगढ़ बीजापुर के बहुचर्चित पुलिस-नक्सली मुठभेड़ कांड में 4 बच्चों सहित 8 आदिवासियों की मौत के मामले में सीबीआई ने अपने जबलपुर दफ्तर में एफआईआर दर्ज की है। जबलपुर सीबीआई ने हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र और बलवे की धाराओं में ये एफआईआर, अज्ञात आरोपियों के खि़लाफ़ दर्ज की है।
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बता दें कि मुठभेड़ में हत्याकांड की ये वारदात 17 मई 2013 की रात बीजापुर के गंगलूर थाना क्षेत्र के एडेसमेटा गांव में हुई थी जिसमें पुलिस की कोबरा फोर्स का एक जवान भी शहीद हुए था और पुलिस ने आरोप लगाया था कि नक्सलियों ने आदिवासियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। मामले पर कोई कार्यवाई ना किए जाने पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।
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बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्यवाई में ढिलाई पर नाराज़गी जताई थी और पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई पसोपेश में थी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के मुताबिक वो बिना राज्य सरकार की अनुमति के छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी।
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करीब डेढ़ माह चली पसोपेश के बाद सीबीआई ने मामले की एफआईआर अपने जबलपुर दफ्तर में दर्ज कर ली है। सीबीआई ने मामले पर बीजापुर के गंगलूर थाने में दर्ज एफआईआर को ही फिर से दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
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