मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक में दी निर्वाचन कार्यक्रम की पूरी जानकारी | Chhattisgarh Election 2018 :

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक में दी निर्वाचन कार्यक्रम की पूरी जानकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक में दी निर्वाचन कार्यक्रम की पूरी जानकारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : October 8, 2018/4:11 pm IST

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के साथ सोमवार को हुई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जानकारी दी गई। बैठक में विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुरूप निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा-2018 को संपन्न करा जाने के लिए घोषित निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रथम चरण में 12 नवम्बर को जिन 18 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन होंगे उसके अंतर्गत 16 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत नामाकंन भरने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर है। नामांकन वापसी 26 अक्टूबर को होगी तथा प्रथम चरण में 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 12 नवम्बर को होगा। दूसरे चरण में 72 विधानसभा में मतदान होन है, जिसके लिए 26 अक्टूबर  को निर्वाचन अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। दो नवम्बर को नामाकंन की अंतिम तिथि है। तीन नवम्बर  को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और पांच नवम्बर को नामांकन पत्रों की वापसी निर्धारित है। दूसरे चरण में 72 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 20 नवम्बर को होगा।। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के पश्चात दोनों चरणों की मतगणना 11 दिसम्बर को होगी।

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प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में होंगे 5 पिंक बूथ

बैठक में बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यथासंभव पांच पिंक बूथ के रूप में महिला मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलेट सेवा मतदाता को जारी किए जाएंगे। जानकारी दी गई कि सिविजिल सुविधा, समाधान सुगम सभी मोबाईल ए निर्वाचन प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने के दिनांक से क्रियाशील हो जाएगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र होगा। इस निर्वाचन में ईव्हीएम मशीन के साथ पहली बार सम्पूर्ण राज्य में वीवीपै का उपयोग किया जाएगा। बताया गया कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन-2018 की तैयारी पूर्ण कर ली गई है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई की प्रदेश के 27 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 16 जिले और 18 विधान सभा क्षेत्र है। प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 1 करोड़ 85 लाख 45 हजार 819 है। जिसमें 92 लाख 95 हजार 301 पुरूष मतदाता और 92 लाख 49 हजार 459 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग समुदाय के 1 हजार 59 मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 23 हजार 632 मतदान केंद्र है जिनमें 19 हजार 240 ग्रामीण क्षेत्र में और 4 हजार 392 शहरी क्षेत्र में है। प्रदेश में 23 हजार 632 मतदान केन्द्रों में 5 हजार 625 संवेदनशील मतदान केन्द्र है। विधानसभा निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च से लगा समस्त राजनीतिक प्रचार सामग्री से संबंधित होर्डिंग्स व बैनर सामग्री हटा दिए जागे।

आचार संहिता उल्लंघन के मामलों और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् शासन के मंत्रियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई मंत्री निर्वाचन कार्य से भ्रमण करते है तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे। निर्वाचन अभियान में लाऊडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। निर्वाचन प्रायोजनों के लिए आमसभा के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गए लाऊडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों सहित एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, घर-घर प्रचार इत्यादि का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा।

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पंचायत, स्थानीय-नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रतिबंधित

विधानसभा आम निर्वाचन-2018 के परिणाम घोषित होने तक पंचायत व नगरीय निकाय एवं अन्य निर्वाचन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों तथा सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है। निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केंद्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर-निगम, नगर-पालिका, व नगर-पंचायत तथा विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडल समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी वाहनों का उपयोग किया गया हों उनके वाहनों पर प्रतिबंधित किया जाएगा। संासद और विधायक के विवेक-निधि से राशि स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे।

दिन-प्रतिदिन के व्यय लेखा की जानकारी वेबसाट में भी होगी

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले दिन-प्रतिदिन की व्यय लेखा की जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय के वेबसाट में और मुख्य निर्वाचन कार्यालय पदाधिकारी कार्यालय के वेबसाईट में प्रदर्शित होगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों को भी इसकी सूचना दी जाएगी। बैठक में विधानसभा निर्वाचन-2018 को लेकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में आयोग से प्राप्त निर्देशों की जानकारी दी गई।

बैठक में कम्युनिस्ट भारतीय फ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे), राष्ट्रीय जनसभा पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे राजनीतिक दलों के साथ आयोजित इस महत्तवपूर्ण बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ एस भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें।

वेब डेस्क, IBC24

 
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