चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, निवेशकों से धोखाधड़ी के कारण राजधानी के जी.ई रोड स्थित संपत्ति होगी कुर्क | Chit fund company director to attach property, due to fraud from investors,

चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, निवेशकों से धोखाधड़ी के कारण राजधानी के जी.ई रोड स्थित संपत्ति होगी कुर्क

चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, निवेशकों से धोखाधड़ी के कारण राजधानी के जी.ई रोड स्थित संपत्ति होगी कुर्क

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : January 18, 2021/5:31 pm IST

रायपुर। पैसों को कई गुना कर लौटाने का लालच देकर लोगों से पैसे निवेश करवाने वाली एक और चिटफंड कंपनी के खिलाफ रायपुर कलेक्टर ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है….जिला प्रशासन रायपुर द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एसएसपी के प्रतिवेदन पर रायपुर के कलेक्टर ने निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सन शाईन इंफ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजवीर सिंह पिता हरीविलास सिंह के स्वामित्व की जी.ई.रोड में स्थित नेशनल कार्पोरेट पार्क के तीसरी मंजिल के दो आफिसों को कुर्क किये जाने का आदेश दिया है।

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राजवीर सिंह पर आरोप है कि उसने चिटफंड संबंधी अपराध में कुल 19 सौ 65 निवेशकों को 22 सौ 70 पालिसी और बान्ड कराकर कुल 4 करोड़ 10 लाख रुपए निवेश करवा कर धोखाधड़ी की है। कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने सन शाईन इंफ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजवीर सिंह की संपत्तियों पर नामांतरण, बटांकन, सीमांकन एवं विक्री पर रोक लगाने का भी आदेश है।

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बता दें की चिटफंड कंपनियों के प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी सप्ताह कलेक्टर ने गुरूकृपा इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह और माइक्रो फाईनेंस कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है।