नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के आरोपी डीके शर्मा और केके यदु को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। बताया गया कि जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय ललित की बैंच में नान घोटाले के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
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यह कहा गया कि पिछले दो साल से आरोपी जेल में हैं। आरोपियों ने घोटाले में संलिप्तता के आरोपों से इंकार किया। कोर्ट ने आरोपियों की लंबे समय से जेल में बंद होने के कारण जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने वर्ष-2015 में नान अधिकारियों-कर्मचारियों के यहां छापेमारी की थी।
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इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अलाव आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। ये सभी आरोपी जेल में हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने एक अन्य आरोपी क्षीरसागर पटेल जमानत पर रिहा किया है।
वेब डेस्क, IBC24
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