सीएम भूपेश ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन सहित इन टेबलेट्स को अधिसूचित करने की मांग | CM Bhupesh wrote a letter to the Union Health Minister, seeking to notify these tablets including Remadecivir

सीएम भूपेश ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन सहित इन टेबलेट्स को अधिसूचित करने की मांग

सीएम भूपेश ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र, रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन सहित इन टेबलेट्स को अधिसूचित करने की मांग

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:46 PM IST, Published Date : April 29, 2021/4:52 am IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं की अधिसूचना के सम्बंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है।

पढ़ें- महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान का कोरोना से निधन, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जताया शोक

पत्र में उल्लेखित है कि देश के बाकी प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 की द्वितीय लहर के अंतर्गत संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस महामारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 25 अप्रैल 2021 तक के 6,52,362 मामले दर्ज किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत औषधियों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। औषधि का अर्थ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अधिसूचित औषधियों से है।

पढ़ें- DRDO बनाएगा 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रक्..

भारत सरकार ने इससे पहले भी कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मास्क (2 और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क एवं N95 मास्क) एवं हैंड सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचित (भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 13 मार्च, 2020) किया था जिससे महामारी की पहली लहर से निपटने में अत्यंत सहायता हुई।

पढ़ें- झाबुआ में 10 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किया नया …

कोविड-19 की वजह से प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मरीजों के उपचार हेतु रेमेडिसविर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टैबलेट्स, एनोक्सापारिन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन टैबलेट एवं इंजेक्शन, टोसीलीजुमब इंजेक्शन और फेविपिराविर कैप्सूल की मांग बढ़ गयी है। इन औषधियों की बड़ी मांग के कारण इनके जमाखोरी एवं काला बाजारी की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही है जिसकी वजह से मरीजों के उपचार में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

पढ़ें- चुनौतियां हजार..सरकार भी तैयार! सुविधाओं से सुधरेंगे हालात या सिस्ट…

प्रदेश सरकार ने उपरोक्त औषधियों की काला बाजारी को रोकने के कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इसमें अस्पतालों में दवाओं के वितरण एवं उपयोग पर लगातार निगरानी, विशेष टास्क फोर्स का गठन, आकस्मिक जाँच एवं काला बाजारी की खबर मिलने पर तत्काल दबिश इत्यादि
शामिल हैं। उपरोक्त औषधियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचित करने से प्रशासन को काला बाजारी रोकने तथा गुणवत्ता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने में आवश्यक सहायता प्राप्त होगी।

पढ़ें- कोरोना आपदा पर स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई आज, राज्य सरकार पेश क…

मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से अनुरोध किया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त औषधियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं के रूप में तत्काल अधिसूचित किया जाए।