भोपाल। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रम सुधार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीएम शिवराज फेसबुक के जरिए जनता जुड़ेंगे। इस दौरान श्रम सुधार को लेकर मध्यप्रदेश में नया मॉडल पेश करेंगे।
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जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान कारखानों में न्यूनतम नियोजन करते हुए अधिकतम उत्पादन करने की योजना की घोषणा हो सकती है। इसके साथ सभी कारखानों में श्रमिकों की शिफ्ट बढ़ाने को लेकर भी फैसला हो सकता है।
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वहीं कारखाना अधिनियम की अधिकतम धाराओं में छूट मिलेगी। कारखानों के नक्शा अनुमोदन, पंजीयन, लाइसेंस के नवीनीकरण जैसी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की भी घोषणा संभव है। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती है।
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इसके अलावा सीएम संविदा स्वयं विनियमन एवं प्रतिबंध अधिनियम 1970 के संबंध में भी फैसला ले सकते हैं। मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान खुलने एवं बंद करने के समय में भी वृद्धि की जा सकती है। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 में भी सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के कुछ प्रावधानों में छूट मिलने की उम्मीद है।