कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, अब अगर किसी ने​ किया धूम्रपान तो... | Collector issue new order Smoke in govt department will be fined including officers and peoples

कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, अब अगर किसी ने​ किया धूम्रपान तो…

कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, अब अगर किसी ने​ किया धूम्रपान तो...

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : October 22, 2019/6:25 am IST

बिलासपुर। सरकारी विभागों में धूम्रपान व तंबाखू खाने खिलाने पर अधिकारी कर्मचारियों समेत आम जनों को जुर्माना ठोका जाएगा। कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों को पत्र जारी कर यह कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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इसमें तंबाकू के सेवन पर 50 से 200 तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू के सेवन व धूम्रपान को लेकर 42 प्रकरण में साढ़े नौ हज़ार का जुर्माना भी किया गया है। गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम,एनटीसीपी के तहत जिले को पूर्णत: तंबाकू सेवन के उपयोग से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 को लागू किया गया है। कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थल में धूम्रपान व तंबाकू सेवन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

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