संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं- हाईकोर्ट | Contractual employees do not have the right to regular appointment - High Court

संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं- हाईकोर्ट

संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं- हाईकोर्ट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : April 15, 2021/5:23 am IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश की अदालतों में काम कर चुके संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज कर दी है।

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हाईकोर्ट के मुताबिक संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

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साल 2012 में नियुक्ति के बाद 2018 में सेवाएं समाप्त करने के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने चुनौती दी थी।

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इस याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।