शराब दुकानों में बढ़ाए जाएंगे काउंटर, ओवर रेटिंग पर नियंत्रण के लिए अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण | Counter to be increased in liquor shops in Chhattisgarh

शराब दुकानों में बढ़ाए जाएंगे काउंटर, ओवर रेटिंग पर नियंत्रण के लिए अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण

शराब दुकानों में बढ़ाए जाएंगे काउंटर, ओवर रेटिंग पर नियंत्रण के लिए अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:47 PM IST, Published Date : May 21, 2019/3:30 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में ओवर रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण और राजस्व लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए आबकारी आयुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फुटकर शराब दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। शराब दुकानों में सेल्स काउंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।

शराब दुकानों में ओवर रेटिंग तथा अन्य प्रकार की गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी ने कार्पोरेशन के सभी महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों को इस बारे में पत्र लिखकर ओवर रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण करने और शराब दुकानों का सुचारू संचालन करने को कहा है।

प्रबंध संचालक के लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त समस्त सुपरवाईजर एवं सेल्समैन को यूनिफार्म में ड्यूटी करनी होगी, उनके नाम का बैच तथा सीएसएमसीएल मोनो उनके यूनिफार्म में अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। यदि सुपरवाईजर या सेल्समैन बिना यूनिफार्म के पाए जाते हैं तो प्लेसमेंट एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्र में शराब दुकानों में नियुक्त सुपरवाईजर तथा सेल्समैन का नाम तथा फोटो लेमिनेट करा कर ग्राहकों को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि शराब दुकानों में जितनी संख्या में सेल्समैन नियुक्त किए गए हैं (एक रिलीवर को छोड़कर) उतनी संख्या में विक्रय काउंटर होने चाहिए तथा सभी काउंटर शाम 5 बजे से रात्रि दुकान बंद होने तक आवश्यक रूप से संचालित रहने चाहिए। पत्र में कहा गया है कि जिला प्रबंधक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शाम 5 बजे से रात्रि दुकान बंद होने तक अपने प्रभार क्षेत्र की दुकानों का सतत रूप से निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ किसी भी ओवर रेटिंग तथा अन्य प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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जिला प्रबंधकों को निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन हर महीने प्रबंध संचालक को भेजना होगा। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रायः देखा जा रहा है कि अधिकांश शराब दुकानों में केवल एक या दो काउंटर संचालित हैं, जबकि तीन से ज्यादा सेल्समैन वहां नियुक्त हैं। दुकानों में शाम 5 बजे से रात्रि दुकान बंद होने तक अनावश्यक भीड़ की स्थिति रहती है।

 
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