सागर। नौ साल की लड़की से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जिले का यह पहला मामला है जिसमें मात्र 40 दिनों में बड़ा फैसला सामने आया है।
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21 मई 2018 को रहली थाना के तहत 9 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 40 वर्षीय आरोपी भागीरथ भागीरथ पटेल को गिरफ्तार किया था, अपर लोक अभियोजन अधिकारी पीएल रावत के मुताबिक बताया की 23 मई को भग्गी उर्फ नारायण उर्फ भागीरथ पटेल 40 वर्ष निवासी खबरिया ने एक धर्म स्थल पर ले जाकर बच्ची से दुराचार किया था, बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी वहां से भाग गया था आरोपी भागीरथ पटेल के खिलाफ पास्को एक्ट दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया था।
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मामले की गंभीरता के आधार पर विवेचना अधिकारी ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा,थाना प्रभारी रामअवतार ने विवेचना 24 घंटे में पूरी कर 24 मई 2018 को न्यायालय में चालान पेश किया, न्यायालय से ट्रायल के 46वें दिन आरोपी बग्गी उर्फ भागीरथ उर्फ नारायण पटेल को फांसी की सजा सुनाई गई। एडीजे सुधांशु सक्सेना ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जिसके बाद आरोपी नारायण पटेल को जेल भेज दिया गया, जिले का यह पहला मामला है जिसमें दुष्कर्म करने वाले आरोपी को करीब डेढ़ माह में ही साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है।
वेब डेस्क, IBC24
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