आसाराम ने किया था नाबालिग छात्रा से रेप, कोर्ट ने माना दोषी, जानिए पूरा मामला.... | Decision On Asaram :

आसाराम ने किया था नाबालिग छात्रा से रेप, कोर्ट ने माना दोषी, जानिए पूरा मामला….

आसाराम ने किया था नाबालिग छात्रा से रेप, कोर्ट ने माना दोषी, जानिए पूरा मामला....

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:49 PM IST, Published Date : April 25, 2018/3:43 am IST

जोधपुर। छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे कथा वाचक आसाराम को जोधपुर सेशन कोर्ट ने मामले में दोषी माना है। साथ ही उनके 3 सहयोगियों को भी दोषी करार दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जोधपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पूरे राजस्थान समेत मध्यप्रदेश, गुजरात और हरियाणा हाईअलर्ट पर हैं। 21 अगस्त 2013 को दिल्ली में आसाराम के खिलाफ नाबालिग छात्रा ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। सेवादार शिवा, शरतचंद्र, शिल्पी और प्रकाश भी आरोपी हैं। चार साल पुराने इस केस में पीड़ित लड़की ने 27 दिन की लंबी जिरह में 94 पेज के बयान दिए। पीड़ित पक्ष ने कुल 107 दस्तावेज पेश किए। मामले में 58 गवाहों में से 44 के बयान दर्ज हुए। इस दौरान आसाराम ने 12 बार जमानत की अर्जी दी। 6 अर्जी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कीं, वहीं 3 राजस्थान हाईकोर्ट ने और 3 सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।

यह है पूरा मामला……

आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया कि पंद्रह अगस्त 2013 को आसाराम ने जोधपुर के निकट मणाई गांव में स्थित एक फार्म हाउस में उसका यौन उत्पीड़न किया। 20 अगस्त 2013 को उसने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर का मामला होने के कारण दिल्ली पुलिस ने जीरो नंबर की प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के लिए उसे जोधपुर भेजा। 

आसाराम को गिरफ्तार करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए थे… 

हाईप्रोफाइल ड्रामे के बाद जोधपुर पुलिस 31 अगस्त 2013 को इन्दौर से आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर ले आई। उसके बाद से आसाराम लगातार जोधपुर जेल में ही बंद है। इस दौरान उनकी तरफ से उच्चतम व उच्च न्यायालय सहित जिला न्यायालय में 11 बार जमानत हासिल करने के प्रयास किए गए। उनकी तरफ से राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, सलमान खुर्शीद सहित देश के कई जानेमाने वकील पैरवी कर चुके हैं, लेकिन किसी कोर्ट से आसाराम को जमानत नहीं मिली। पीड़िता का आरोप है कि 15 और 16 अगस्त 2013 की रात जोधपुर के एक फार्म हाउस में आसाराम ने इलाज के बहाने उसका यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता ने दिल्ली के कमलानगर थाने में 19 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आसाराम पर जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे बाद में जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया था. आसाराम के खिलाफ आईपीसी, जेजे और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 31 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। 

ऐसे चला पूरा केस

जोधपुर सेशन कोर्ट में आसाराम के खिलाफ केस चला। कोर्ट ने आरोप तय किए, आरोप पत्र में 58 गवाह पेश किये गए, जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से 44 गवाहों ने गवाही दी। 11 अप्रैल 2014 से 21 अप्रैल 2014 के दौरान पीड़िता के 12 पेज के बयान दर्ज किये गए। 4 अक्टूबर 2016 को मश्र।भ्त् आसाराम के बयान दर्ज किए गए। 22 नवंबर 2016 से 11 अक्टूबर 2017 तक बचाव पक्ष ने 31 गवाहों के बयान दर्ज कराए, इसके साथ ही 225 दस्तावेज जारी किए। एससी-एसटी कोर्ट में 7 अप्रैल को बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख 25 अफैल तय कर दी, पुलिस की चार्जशीट में आसाराम को नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करने का आरोपी माना है।

 

वेब डेस्क, IBC24