इन इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन, जिला कलेक्टर ने जारी किया निर्देश | Dhamtari District Collector Issued Guideline for Containment Zone

इन इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन, जिला कलेक्टर ने जारी किया निर्देश

इन इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन, जिला कलेक्टर ने जारी किया निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : June 5, 2020/11:37 am IST

धमतरी: कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए धमतरी शहर के बठेना वार्ड, स्टेशनपारा, वल्लभभाई पटेल वार्ड, सुन्दरगंज वार्ड, औद्योगिक वार्ड तथा अधारी नवागांव और नगरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कुकरेल को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही धमतरी विकासखण्ड के ग्राम खपरी एवं भानपुरी को बफर जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने आवश्यकता अनुसार जनहित में गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए शिथिल करते हुए कंटेनमेंट जोन में सामान्य निर्देश जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुबह 07 से दोपहर 02 बजे तक संचालित रहेंगी, किन्तु मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, बैंक, ए.टी.एम., शासकीय उचित मूल्य की दुकान, खाद-बीज, कृषि उपकरण, दवा अपने सामान्य निर्धारित समय अवधि में संचालित रहेगी। इसी तरह कंटेनमेंट जोन में एन-95 मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। साफ तौर पर कहा गया है कि यदि इसका उल्लंघन किया जाना पाया जाता है, तो धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में बाहरी व्यक्ति का आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु कंटेनमेंट जोन में वहीं के निवासी का दुकान हो, तो उसे अपने प्रतिष्ठान को संचालित रखने की अनुमति जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी गई है। चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सूचित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमानुसार चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति जिला प्रशासन द्वारा कराई जाएगी, फल एवं सब्जी प्रशासन द्वारा चिन्हित ठेले से घुमाकर प्रदाय की जा सकेगी। कंटेनमेंट जोन में किसी परिवार में कोरोना केस पाॅजिटीव पाया जाता है, तो उसका पूरा परिवार पूर्णतः आइसोलेशन में रहेगा, उन्हें किसी भी प्रतिष्ठान खोलने, आने-जाने एवं ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं होगी।

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जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में गहन काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाऊस टू हाऊस सर्विलेंस तथा आवश्यकता अनुसार अन्य क्लीनिकल इंटरवीशन किया जाएगा। अन्य राज्यों से आए व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन में आने से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां के स्कूल, काॅलेज, कोचिंग क्लास, आंगनबाड़ी एवं सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। किसी ग्राम पंचायत के कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर किसान अपना निजी कार्य कर सकेंगे, किन्तु मनरेगा से संबंधित कार्य बंद रहेंगे। सफाई कर्मचारी मास्क एवं ग्लब्स लगाकर कंटेनमेंट जोन में अपना काम करेंगे। बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग- सेनेटाइजर का उपयोग एवं एन-95 मास्क उपयोग किया जाएगा और बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन धुले वस्त्र पहना जाएगा। बैंक के लिए कंटेनमेंट एरिया में यह स्पष्ट किया गया है कि बैंक अपने सामान्य समय में संचालित रहेंगे एवं व्यवसायी इस कंटेनमेंट जोन के बैंक में अपना लेन-देन कर सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में निवासियों द्वारा केवल एटीएम का ही उपयोग किया जाएगा।

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