रायपुर। डायवर्सन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एसडीएम को पावर दिया गया है। पांच हजार से ज्यादा वर्गफीट की जमीनों का पंद्रह दिनों में डायवर्सन किया जाएगा। सरकार ने आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिए हैं।
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बता दें पहले फरवरी 2019 से सरकार द्वारा डायवर्सन प्रक्रिया को सरल करने का आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी तहसीलदार एवं एस डी एम के पास सैकड़ों कैसे लंबित है। डायवर्सन के कई ऐसे केस लंबित है शासन द्वारा 72 घंटे में प्रमाण पत्र देने का आदेश दिए हैं।
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जमीन या प्लाट में मकान बनान के लिए सबसे पहले डायवर्सन जरूरी है। नक्शा पास करना हो या बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया हो सबसे पहले डायवर्सन प्रमाण पत्र पेश करना होता है।
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