अब कहां डंप होगा रायपुर का कचरा, निगम को हाईकोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया करारा झटका | Double blow to Raipur municipal corporation

अब कहां डंप होगा रायपुर का कचरा, निगम को हाईकोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया करारा झटका

अब कहां डंप होगा रायपुर का कचरा, निगम को हाईकोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया करारा झटका

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : June 7, 2019/2:13 pm IST

रायपुर: नगर निगम रायपुर को शुक्रवार को दोहरा झटका लगा है। एक ओर सरोना में कचारा डंप करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्म कालीन सत्र के दौरान सुनवाई से इनकार कर दिया तो वहीं, दूसरी ओर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नगरी प्रशासन के विशेष सचिव और अटल नगर के सीईओ को लेटर लिखा है। पत्र में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि पता करें कि ट्रेंचिंग ग्राउंड से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई कचरा डालने वाली साइट है या नहीं। अगर कचरा डालने वाली साइट 10 किलोमीटर के भीतर पाया गया तो नगर निगम के लिए मुसीबत हो जाएगी, जबकि हाईकोर्ट ने 1 जून के बाद से सरोना में कचरा डंप करने मना कर दिया था। वहीं, कचरा उठाने वाली कंपनी से निगम का 30 साल का ओएमयू हो चुका है।

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बता दें कि नगर निगम रायपुर सरोना में सालों से कचरा डाल रहा था, जिसके कारण आसपास रहने वालों की जिंदगी नर्क हो गई थी। दिन भर कचरे की बदबू और कचरे में लगने वाली आग से उठने वाला धुंआ फैलता था। सिंगल रोड पर बड़ी गाड़ियां दौड़ती थी, जिससे आए दिन दुर्घटना होती थी।आसपास का जमीन का पानी भी प्रदूषित हो गया था। कचरे की बदबू के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस बात को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से लोग विरोध कर रहे थे। इसके बाद सरोना संघर्ष समिति बनाई गई और लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 1 जून तक नगर निगम को सरोना में कचरा डालने मना किया था। बावजूद इसके नगर निगम द्वारा सरोना में कचरा डंप करने का काम चालू है। दरसअल निगम को यह उम्मीद थी कि ​हाईकोर्ट से उसे राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को गुमराह करने के लिए कहा गया था कि कोर्ट ने निगम के ​हक में फैसला सुना दिया है। इस मामले में निगम ने ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान स्पेशल बेंच में सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने निगम की मांग को खारिज कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि नगर निगम पर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है या हाई कोर्ट निगम को माफ कर देता है।

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वहीं, दूसरा झटका सकरी ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर लगा है। सरोना साइट को बंद कर नगर निगम ने सकरी में कचरा डालने की तैयारी कर रहा है। वहां करोड़ो रुपए फूंक कर प्लांट लगाया जा रहा है। इसे लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नगरी प्रशासन के विशेष सचिव और अटल नगर के सीईओ को लेटर लिखा है कि पता करें कि ट्रेचिंग ग्राउंड के 10 किलोमीटर के आस-पास कोई कचरा डालने वाली साइट है या नहीं?