इन 6 नगरीय निकायों में 10 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन, जानिए कौन सी दुकानें कब खुली रहेंगी | Durg Collector Issued Order for Lockdown in 6 Urban body areas

इन 6 नगरीय निकायों में 10 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन, जानिए कौन सी दुकानें कब खुली रहेंगी

इन 6 नगरीय निकायों में 10 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन, जानिए कौन सी दुकानें कब खुली रहेंगी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : September 17, 2020/1:32 pm IST

दुर्ग: कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के 6 नगरीय निकायों में 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर दिया है।

Read More: पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा- GST की क्षतिपूर्ति राशि दिलवाएं

जारी आदेश के अनुसार दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली नगर निगम, कुम्हारी और जामुल नगर पालिका क्षेत्र में 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं, जिले के धमधा, पाटन, उतई, अहिवारा क्षेत्रों को प्रशासन ने छूट दी है।

Read More: विपक्षी नेता दिल्ली दंगा मामले में राष्ट्रपति से मिले, हिंसा में पुलिस की भूमिका की जांच की मांग

 

लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने सब्जी,मटन, मछली, फल की दुकानों को सुबह 5 से 10 बजे तक की छूट दी है। वहीं, दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि पेट्रोल पंप-दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। इस दौरान प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकान को पूरी तरह से छूट दी गई है।

Read More: बदला जाएगा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के इस रेलवे स्टेशन का नाम, रेल मंत्रालय से मिली मंजूरी

लॉकडाउन के संबंध में प्रशासन ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों की ओर से भी आग्रह किया गया था। स्थितियों पर विचार कर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है।

Read More: विपक्षी नेता दिल्ली दंगा मामले में राष्ट्रपति से मिले, हिंसा में पुलिस की भूमिका की जांच की मांग

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। इस समय असावधानी बरती गई तो कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने में गंभीर परेशानी हो सकती है। कलेक्टर ने कहा है कि लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकना है। इस समय नागरिकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे संयम का परिचय देते हुए लॉकडाउन को सफल बनायें ताकि जिले को संक्रमण से मुक्त करने की बड़ी लड़ाई में सफलता मिल सके।

Read More: 20 से 30 सितंबर तक रहेगा लॉकडाउन, तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Image may contain: text

Image may contain: text that says "Scanned by CamScannen क्लव, धार्मिक/ इत्यादि ऑक्सीजन टैक्सी, रहेंगी रहेंगी एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर वाहन आवश्यक सेवायें पंजीकत व्यवसाय/ लायसंस प्रतिवंधित मेडिकल निर्वाध चालित अतिरिक्त अन्य सभी पकार के मछली, दूघ व्यवसाय बज डिलीवरी away) रहेगी| एन.जी. रिसाली, जामुल कुम्हारी नगरीय निकाय क्षेत्र दुकानें पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी होम होटल सुविधा पूर्णत: प्रतिबधित रहेगी अनुमति रहेगी उपलब्य रहेगी 5.00 जाती 00 दिवसों लिये अनुमति Scanned by CamScanner"

Image may contain: text that says "Scanned by CamScanner 16. हाकस प्रातादवस प्रात: 9:00 वतरण अनुमति 17. प्रतिवंधित अन्तर्गत समस्त ाप्ताहिक हाट नगरीय निकाय डिस्टसिंग घ्यान वर्तमान संचालित दैनिक जार 19. जिले द्वारा वाली समस्त इकाईयां रहेगी| इमरजेसी वाणिज्यिक अन्य रखना अनिवार्य सर्वप्रथम विकय आगतुका उपयोग खाकर प्रतिवंधित रहेगा| इत्यादि पर आपूर्ति विजली, पेयजलापूर्ति प्रिंट पेट्रोल टेलीकॉम इंटरनेट सी.एन.जी आघारित परिवहन सहित सभी एजेसिया निजी वस्तुओं स्थित शासन तथा संस्थान स्टील, विस्तार दृष्टिगत संस्थानों करने शतों संचालित सम्मिलित ए्जेसियों उपार्जन शामिल एजसियां अधिसूचित कृषि उपकरण, खाद col. संचालित अथवा यवसाय हेतु संचालित Scanned by CamScanner"

Image may contain: text that says "18:06 New Doc 2020-09-... (1)विदेश सभी नागरिक अधिकारी निर्धारित नागरिक Home निर्देशित जाता करंग जावेगी, स्थिति कार्यालय, घंटे जिले स्थित शासकीय चिकित्सालय महामारी रहेगी| समस्त आदेशो अधिकमित किसी शतों दिवस कमॉँक तो जायेगा| किसी दण्डाधिकारी का प्रभावशील भिलाई चरोदा, रिसाली, जामुल कुम्हारी आदेश, तक संस्था प्रतिष्ठान पर भारतीय उल्लंघन दण्डनीय ਨ सितम्वर, एवं कार्यालयीन पदमुद्दा आदेश तत्काल प्रभाव लागू होगा| सर्वशवरे कलरेक्टर जिला दण्डाधिकारी, जिला धिकारी Scanned by CamScanner"