निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन, लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी | EC released guideline Candidates can spend up to Rs. 70 lakhs in Lok Sabha election

निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन, लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन, लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:53 PM IST, Published Date : February 15, 2019/1:57 pm IST

रायपुर। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अब 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 40 लाख रुपए तक थी। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी है। अब वर्ष-2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ गई है।

जारी गाइडलाइन के मुताबिक 40 लाख रुपए तक खर्च करने वाले उम्मीदवार इस चुनाव में 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इस खर्च की निगरानी आयोग की व्यय टीमें करेंगी। इसमें बैनर-पोस्टर, सभाएं सहित अन्य खर्च शामिल किए गए हैं। लोक सभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा कानून के तहत सीमा में किए गए सभी खर्च जैसे पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक विज्ञापन, जन-सभा, टेंट और ऐसे सभी व्यय जिनका रिकार्ड रखना पड़ेगा। इन सभी के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रत्याशियों को खर्च के लिए बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य होगा और व्यय का भुगतान चैक से किया जाएगा।

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वहीं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रुपए, शराब और रिश्वत बांटने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। चुनाव के समय खर्च की जानकारी चुनाव होने के 45 दिन के अंदर देना पड़ेगी। ऐसे उम्मीदवार जो खर्च का ब्यौरा नहीं देते हैं, उन्हें नोटिस देकर एफआईआर कराई जाएगी।