मप्र की नई आबकारी नीति को चुनाव आयोग की मंजूरी, देसी शराब दुकानों में मिलेगी विदेशी | Election Commission approval to the new excise policy of MP

मप्र की नई आबकारी नीति को चुनाव आयोग की मंजूरी, देसी शराब दुकानों में मिलेगी विदेशी

मप्र की नई आबकारी नीति को चुनाव आयोग की मंजूरी, देसी शराब दुकानों में मिलेगी विदेशी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:01 PM IST, Published Date : March 15, 2019/12:25 pm IST

भोपाल। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। आयोग की इस मंजूरी के बाद देसी शराब की दुकानों पर विदेशी शराब बेचे जाने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी ने नई शराब नीति का विरोध किया था।

बता दें कि आयोग की अनुमति के बाद सरकार लाइसेंस फीस बढ़ाकर शराब की दुकानों की नीलामी करेगी। प्रदेश में करीब 3200 शराब की दुकान हैं। इनमें 2250 देसी और 950 के अंग्रेजी शराब दुकान हैं। देसी शराब की दुकानों की संख्या ज्यादा होने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। हालांकि अभी तक देसी शराब की दुकान पर देसी ही बिक सकती थी। वहां विदेशी शराब बेचे जाने का कोई प्रावधान नहीं था।

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नई व्यवस्था के तहत देसी शराब की दुकान का ठेकेदार यदि विदेशी बेचना चाहता है तो उसे जिला आबकारी अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन को अनुमति के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, जहां से अनुमति मिलती है तो वह विदेशी शराब बेच सकेगा।

 
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