हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनावी सभा रद्द, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया था आदेश | Election meeting canceled after order of High Court The court ordered not to follow the Corona Guideline

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनावी सभा रद्द, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया था आदेश

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनावी सभा रद्द, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया था आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:09 PM IST, Published Date : October 22, 2020/9:36 am IST

अशोकनगर। मध्यप्रदेश में उपचुनाव केलिए कांग्रेस-बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी थमती नहीं दिख रही है। प्रचार के दौरान संक्रमण फैलने का खतरे को देखते हुए  हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने अशोकनगर और भांडेर में होने वाली  चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट के फैसले के बाद CM शिवराज ने अशोक नगर और भांडेर में प्रस्तावित चुनावी सभा को निरस्त कर दिया है।

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वहीं इस मामले में सीएम शिवराज का बयान भी सामने आया है, जिसमें  सीएम शिवराज ने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अपनी सभाएं निरस्त करने की जानकारी दी, वहीं उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है।

 
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