रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने सुनाया पांच साल की सजा, ठोका 10 हजार का जुर्माना | five years jail of govt Babu in the case of bribe

रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने सुनाया पांच साल की सजा, ठोका 10 हजार का जुर्माना

रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने सुनाया पांच साल की सजा, ठोका 10 हजार का जुर्माना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:06 PM IST, Published Date : November 22, 2019/10:16 am IST

भिंड। अटेर जनपद में पदस्थ बाबू को जिला कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी सतेंद्र सुमन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

Read More News: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की रेस में ये दो दिग्गज, कुछ ही देर में हो जाएगा ऐ…

बता दे कि ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने बाबू सतेंद्र सुमन 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी ने स्व सहायता समूह के भुगतान के लिए 21 हजार रुपए मांगे थे। वहीं, भुगतान की पहली किस्त लेते समय ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की रकम के साथ अटेर जनपद में पदस्थ आरोपी बाबू को दबोच लिया।

Read More News:सामने आई केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री की नाराजगी, कहा- अच्छा ह…

वहीं, आज इस मामले में कोर्ट ने आज आरोपी बाबू को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।

Read More News:मंत्री कवासी ने की हरियाणा के सीएम से की मुलाकात, आदिवासी नृत्य महो…

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/huHrSrKUFmE” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>