केंद्र सरकार ऐसी रेस्टोरेंट में लगने वाले 18 प्रतिशत की GST को 12 प्रतिशत कर सकती है. इस छूट के बाद ऐसी और नॉन ऐसी रेस्टोरेंट का में एक सामान टैक्स लगेगा.
जीएसटी काउंसिल एसी रेस्टोरेंट में लगने वाली टैक्स को 18% से घटाकर 12% करने पर विचार कर रही है. ऐसा होता है तो रेस्टोरेंट के खाने के बिल में सीधे 6 प्रतिशत का लाभ मिलेगा.
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सभी मंत्रियों में जीएसटी घटाने पर सहमति बनी थी। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्य एसी रेस्टोरेंट पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने के पक्ष में हैं।
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मंत्रियों के समूह की एक और बैठक जल्द होगी। फाइव स्टार या इससे ऊंची कैटेगरी के होटल में 18 फीसदी जीएसटी जारी रह सकता है। इस पर नवंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला संभव है।
वेब डेस्क, IBC24