पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत | Former bail plea to former Vice-Chancellor BK Kiyiyala, advance bail from Supreme Court

पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:17 PM IST, Published Date : August 5, 2019/7:30 am IST

नई दिल्ली। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीके कुठियाला को अग्रिम जमानत देते हुए कुठियाला की गिरफ्तारी पर SC ने रोक लगा दी है।

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बता दे कि पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। बता दें कि स्पेशल कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने प्रोफेसर कुठियाला को फरार घोषित करने के लिए स्पेशल कोर्ट में धारा 82 के तहत आवेदन दिया था।

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गौरतलब है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला पर अवैध नियुक्तियों और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप है। मामले में ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर कुलपति बीके कुठियाला ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

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